आयकर रिटर्न फॉर्म में अहम बदलाव किए हैं। सूत्रों के अनुसार घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार रखने वाले करदाता सामान्य आईटीआर-1 फॉर्म में आयकर रिटर्न नहीं भर सकेंगे। इसके अलावा सालाना 1 लाख रुपये का बिजली बिल और विदेश यात्राओं पर दो लाख से अधिक खर्च करने वाले भी दायरे में आएंगे। ऐसे करदाताओं के लिए नए फॉर्म जल्द अधिसूचित किए जाएंगे। सरकार आमतौर पर हर साल अप्रैल माह में आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म की अधिसूचना जारी करती है। लेकिन इस बार आकलन वर्ष 2020-21 के लिए तीन जनवरी को ही अधिसूचना जारी कर दी गई। वर्तमान में 50 लाख तक की सालाना कमाई वाले व्यक्ति आईटीआर-1 सहज फॉर्म भर सकते हैं।
" alt="" aria-hidden="true" />